![राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू, 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू, 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद](http://bulletin10.com/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210714_120048.jpg)
राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू, 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद
शादी में भी 50 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल
बाजार रात 8 बजे बाद करने होंगे बंद
सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन
जयपुर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ा निर्णय किया है। सरकार ने कोराेना से बढ़ी परेशानियों के कारण एक सप्ताह में तीसरी बार गाइडलाइन जारी की है। सीएम के निर्देशानुसार गृह विभाग ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी की है।
नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही बाजार भी अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। शादी समाराहों से लेकर हर तरह की सार्वजनिक समारोह में शहरों में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए आदेशों के अनुसार कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। वहीं 30 जनवरी के बाद वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद बच्चे फिर से स्कूल जा सकेंगे। इधर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे।
धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक
प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है। वहीं यह धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
गांवों के स्कूल खुले रहेंगे
नए आदेशानुसार केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खुले रहेंगे। 10 से 12वीं के विद्यार्थी वैक्सीन लगाने और परिजनों की लिखित सहमति के बाद स्कूल और कोचिंग जा सकेंगे। पढ़ाई में आ रही समस्याओं के हल के लिए बच्चे परिजनों की अनुमति पर स्कूल जा सकेंगे।
गाइडलाइन में यह भी
- रेस्टोरेंट्स 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे, होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी।
- बाजार रात 8 बजे बंद करने होंगे सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, सभी कमर्शिल्य फर्म रात 8 बजे तक ही खुलेंगी।
- सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे
- लोहड़ी और मकर सक्रांति लोगों को अपने घरों में ही मनानी होगी।
- होटलों, रिसोर्ट में बायोबबल के साथ आयोजनों की स्वीकृति होगी। आइसोलेशन जोन में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे। आइसोलेशन जोन के लिए शर्तें तय की हैं।